GST कॉउन्सिलिंग की मीटिंग में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए 7 बड़े फैसले, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, पूरी जानकारी के लिए पढ़िए खबर…..
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जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार (9 सितंबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें आम आम नागरिकों को राहत देने के लिए कई बड़ा फैसले लिए गए। काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 5% तक घटाई है, हालांकि स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) प्रीमियम पर टैक्स में कटौती के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी दर लागू है।
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1) कैंसर की दवाओं पर gst कम की गई
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की मीटिंग के बाद बताया कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कैंसर के इलाज की लागत कम होगी।
2) इंश्योरेंस पर gst कटौती का फैसला नवंबर में
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में संभावित कटौती के लिए नवंबर में एक बैठक होगी, जिसमें इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए एक मंत्री समूह (GoM) का गठन किया जाएगा, जो कि जीएसटी दर कटौती पर सिफारिश देगा और अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
3) तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर 5% GST
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस पर 18% जीएसटी लगेगा। इस निर्णय का उद्देश्य दी जाने वाली सेवाओं के प्रकारों के बीच अंतर करना और टैक्स रेट्स को संरेखित करना है।
4) यूनिवर्सिटीज को दी गई रकम पर gst हटाई
अब केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली रकम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में राहत मिलेगी।
5) ऑनलाइन गेमिंग राजस्व में 412% की वृद्धि
वित्तमंत्री सीतारमण ने बताया कि पिछले 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले रेवेन्यू में 412% की बढ़ोतरी हुई है, जो 6,909 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
6) कसीनो के राजस्व में 30% की बढ़ोतरी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत में कसीनो से होने वाले राजस्व (रेवेन्यू) में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र के विस्तार का संकेत दर्शाता है।
7) ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर gst का फैसले में देरी
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 18% जीएसटी के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया। इस मामले को फिटमेंट कमेटी को भेजा गया। जहां इस मामले पर आगे समीक्षा और विचार-विमर्श किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में पेमेंट गेटवे के जरिए किए गए ऑनलाइन भुगतानों पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
पिछली बैठक में वित्त मंत्री ने लिए थे ये अहम फैसले
22 जून को हुई पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन और रेलवे सेवाओं में छूट समेत कई अहम उपायों की ऐलान किया था। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं, और इसमें राज्यों के मंत्री सदस्य होते हैं।
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