कॉल पर बात करते छत से कूदी छात्रा…मौत:
जशपुर
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य और पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी।
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कलेक्टर द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार जिला पंचायत के सदस्य एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जिला पंचायत सभा कक्ष में होगी। वहीँ जनपद पंचायत के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जनपद पंचायत सभा कक्ष में होगी।
कार्यालय कलेक्टर (पंचा०शाखा), जिला-जशपुर के सुचना के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993. छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन / आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर-जशपुर द्वारा किया जाएगा
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