छत्तीसगढ़जशपुर

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन : प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के लिए आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को

कॉल पर बात करते छत से कूदी छात्रा…मौत:

जशपुर

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य और पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार आबंटन-आरक्षण की कार्रवाई 17 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी।

पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में महिला की हुई थी मौत

Oplus_131072

कलेक्टर द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार जिला पंचायत के सदस्य एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जिला पंचायत सभा कक्ष में होगी। वहीँ जनपद पंचायत के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई जनपद पंचायत सभा कक्ष में होगी।

Oplus_131072

रायपुर से झारसुगुड़ा लखनऊ और हैदराबाद के लिए नई उड़ानें स्टार एयर शुरू करेगा सेवाएं, फरवरी से मिलेगी सुविधा

कार्यालय कलेक्टर (पंचा०शाखा), जिला-जशपुर के सुचना के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993. छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन / आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर-जशपुर द्वारा किया जाएगा

ग्रामीण क्षेत्र में 40 हाथियों का झुंड मचा रहा है आतंक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button