अंबिकापुर :सेना में अधिकारी बताकर युवक को ले गया होटल, बंधक बनाकर किया अप्राकृतिक कृत्य, पैसे भी कराए ट्रांसफर
नौकरी लगवाने का झांसा देकर व्यक्ति ने युवक से दोस्ती की और उसे अपने साथ होटल ले गया। वहां जाकर युवक को बंधक बनाया और गलत कार्य किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
स्वयं को सेना का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने युवक को नौकरी का झांसा देकर उसे होटल में बंधक बना अप्राकृतिक कृत्य किया। वहीं, उससे करीब 12 हजार की ठगी भी कर ली। युवक ने तरह स्वजन को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस के सहयोग से युवक को होटल से बंधन मुक्त कराया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल जांच में युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि हुई है।
अंबिकापुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बभनी अंतर्गत निवासी 28 वर्षीय युवक सिकंदराबाद में क्रशर प्लांट में कार्य करता था। प्लांट से छुट्टी लेकर वह घर जाने शुक्रवार की रात को अंबिकापुर पहुंचा था। रात में बभनी जाने के लिए कोई बस नहीं होने के कारण वह बस स्टैंड में ही रुका हुआ था। उसी दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने स्वयं को सेना का अधिकारी बताकर युवक से दोस्ती कर ली। युवक को उसने झांसा दिया कि वह आसानी से युवक की नौकरी सेना में लगवा सकता है। युवक उसके झांसे में आ गया। आरोपी, युवक को पुराना बस स्टैंड स्थित एक होटल में ले गया। वहां, उसने युवक को बंधक बना जबरन शराब पिलाई और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी ने युवक को कब्जे में रखे उसके मोबाइल से 12 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए।
युवक को बंधक बनाने वाला कुछ देर के लिए शनिवार को होटल से बाहर निकला तो मौका पाकर पीड़ित ने मोबाइल से घरवालों को सूचना दी। घरवाले बभनी से सीधे अंबिकापुर बस स्टैंड पहुंचे व पुलिस से सहायता मांगी। बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पीड़ित के स्वजन के साथ सीधे होटल में छापा मारा। वहां से युवक को बरामद कर लिया गया।
पुलिस ने युवक को बंधक बनाने और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की शिनाख्त ग्वालियर निवासी 43 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता के रूप में हुई है। वह दो दिन पूर्व अंबिकापुर आया था। आरोपी अंबिकापुर क्यों आया था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल टेस्ट भी कराया, जिसमें अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य, बंधक बनाने व धोखाधड़ी की धारा 363, 366, 377, 420 सहित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, और मामले की जांच कर रही है।