बिलासपुर

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने रोक हटाई; शासन को बड़ी राहत

प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों व लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी रोक को हटा लिया है। साथ ही राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की छूट दी है। कोर्ट ने पांच याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि वेद प्रकाश एवं अन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती हेतु चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है, जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दी है, उसमें कितने पद है। पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था।

शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा व उपमहाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की। कोर्ट को बताया गया कि नियमों में संशोधन कर दिया गया है। सहायक शिक्षक व शिक्षकों के लिए नियम बना दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है राज्य सरकार फैसले ले सकती है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है।

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