कलेक्टर ने शराबी प्रधान पाठक को किया निलंबित
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जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने प्रधान पाठक कमला राम भगत को किया निलंबित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 16.10.2024 को श्री कमला राम भगत, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ब्लादरपाठ, विकासखण्ड बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा मद्यपान का सेवन कर नशे में धुत्त होकर विद्यालयीन समय में विद्यालय में उपस्थित हुए एवं सहयोगी शिक्षक को विद्यालयीन छात्रों के समक्ष अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट किया गया जो प्रसारित विडियो अनुसार प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
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अतएव कमला राम भगत, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ब्लादरपाठ, विकासखण्ड बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)