छत्तीसगढ़

रायपुर दक्षिण उपनिर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर को

रायपुर ,नगर दक्षिण उपनिर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर 2024 को सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि यह मतगणना शनिवार, 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी. मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और फिर ईव्हीएम मशीनों के वोटों की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी.

मतगणना के लिए कुल 14 टेबल लगाए गए हैं, जहां 19 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी. पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है. हर टेबल पर काउटिंग सुपरवाइज़र, काउटिंग असिस्टेंट और माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपन्न करेंगे. साथ ही, एक डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन भी तैयार किया गया है, जहां मतगणना की जानकारी को संधारित किया जाएगा.

मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और उनके मतगणना एजेंट्स को मतगणना की प्रक्रिया का अवलोकन करने की अनुमति होगी, लेकिन वे हॉल से बाहर लगी हुई कुर्सियों पर बैठकर ही इसका निरीक्षण कर सकेंगे. मतगणना हॉल में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहेगा. रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर से बाहर जाने के लिए निर्देश दे सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा. मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, कैमरा, तम्बाकू और गुटखा लाना प्रतिबंधित रहेगा.

मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची और पेन, पेंसिल लाने की अनुमति होगी. प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्युलटर की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता कर सकेंगे.

मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की जाएगी. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. मतगणना कार्य की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इंकोर काउंटिंग एप्लिकेशन में अपलोड की जाएगी, जिसे आमजन लिंक के माध्यम से देख सकेंगे.

निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी ईव्हीएम के बर्न्ट मेमोरी या माइक्रोकंट्रोलर की जांच एवं सत्यापन करना चाहता है, तो वह 7 दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. इसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रुपये (18% जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देना होगा.

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