गांजा तस्कर को 11 साल का कारावास, एक लाख रुपये लगा अर्थदंड
गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कबीरधाम जिला कोर्ट ने आरोपी गांजा तस्कर को दोषी करार देते हुए 11 साल के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
चिल्फी थाना पुलिस ने थाना तुशुरा जिला बलांगिर(ओडिशा) के रहने वाले नवीन मांझी को दो फरवरी 2020 को गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक कार और 40.980 किलो बरामद किया था। आरोपी ने लग्जरी कार की सीट के पीछे अलग से पेटीनुमा डिग्गी बनाकर 40 पैकेट गांजे रखा था, ताकि किसी की भनक न लग सके।
वहीं, जब पुलिस ने कार की सही ढंग से तलाश ली तो कार से 40.980 किलो गांजा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस ) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जेल में बंद आरोपी को जमानत का भी लाभ नहीं मिल सका। 17 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। करीब साढ़े तीन साल तक चली सुनवाई बाद यह फैसला आया है।