दो नगर पंचायत CMO को शासन ने किया निलंबित
छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के आदेश के अनुसार प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चन्द्रपुर मोहन लाल कृमि और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पंचायत पेण्ड्रा अंकुर पाण्डेय को निलंबित कर दिया है
राज्य शासन ने मोहन लाल कृमि, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चन्द्रपुरको पद स्थापना के दौरान नगर पंचायत चन्द्रपुर क्षेत्रातंर्गत रिसॉर्ट टेबल कुर्सी के, एल.ई.डी. लेट केय में इंजीनियर, प्रधानमंत्री आवास योजना में छात्रों के संबंध में दी गई याचिका प्रमाणित जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन / यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती और सेवा की शर्त नियम 2017 के नियम 33 के तहत श्री बिल्डर , स्वचालित प्रभाव से निलंबित है। मोहन लाल बिल्डर्स, का तरल पदार्थ अवधि में मुख्यालय संयुक्त अध्यापिका, अस्त्र-शस्त्र प्रशासन विकास एवं क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रहना, तथा उन्हें सजीव जीवन निर्वाह तीक्ष्णता की पात्रता होगी।
वहीं अंकुर पाण्डेय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पंचायत पेण्ड्रा में पदस्थापना के दौरान नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल 2023 की कार्यवाही विवरण की कण्डिका क्रमांक 03 में मान. मुख्यमंत्री जी की घोषण से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित करते हुए निविदा की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उप अभियंता नगर पंचायत पेण्ड्रा द्वारा निर्देशानुसार प्रकरण का निराकरण करा लिया गया, किन्तु आपके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से मार्गदर्शन पश्चात निविदा की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख कर शासन निर्देशों की अवहेलना करने एवं कार्य को विलंबित करने का प्रयास किये जाने के लिए उत्तरदायी पाये जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन / यांत्रिकी / स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। अंकुर पाण्डेय, का निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रहेगा, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।