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20 अगस्त को ग्राम पंचायत में होगा ग्रामसभा का आयोजन

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मुंगेली शासन के निर्देशानुसार अगस्त माह में जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री राहुल देव ने ग्राम सभा की बैठक हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि ग्रामसभा की बैठक के आयोजन हेतु जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर ली जाय।

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ग्रामसभा आयोजन के लिये स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाय। बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन और पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाए। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त, स्वीकृत एवं व्यय राशि व कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाए। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन व इस संबंध में जागरूकता फैलाया जाए। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा की जाए। साथ ही पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी-कर्मचारियों, जिनसे लेखा-हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन किया जाए।

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सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा की जाए। आमजनों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प दिलाया जाए। पूर्व वित्तीय वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में स्वीकृत कार्यों में संशोधन की आवश्यकता हो तो, आंकलन कर अनुपुरक कार्ययोजना का अनुमोदन ग्राम सभा से लिया जाए। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन कराया जाए। इसके साथ ही एच.आई.व्ही. के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जागरूकता हेतु चर्चा किया जाए।

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राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की वर्तमान लाभार्थी सूची में अपात्र लाभार्थी और ऐसे लाभार्थी जो किश्त प्राप्ति के बाद भी आवास पूर्ण नहीं कर सकते, उनका कारण सहित अनुमोदन किया जाए। ऐसे आवास जो पूर्ण नहीं हो रहे है, उन लाभार्थियों की सूची का ग्राम सभा में वाचन किया जाए। स्थायी प्रतिक्षा सूची एवं आवास प्लस की सर्वे के बाद ग्राम सभा से सत्यापन कर अंतिम सूची तैयार किया जाए। ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल ग्रामों के प्रस्ताव व शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन किया जाए। स्वच्छग्राही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा किया जाए। ग्रामसभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग कर विडियो का ग्रामसभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाए। साथ ही ग्रामसभा के गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं (GPDP) पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा -6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के अनुसार प्रतिवर्ष 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर ग्रामसभा का आयोजन कराया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किए जाने संबंधी निर्देश है।

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