छत्तीसगढ़ में अब वित्त विभाग के अनुमति के बगैर, विभाग नहीँ कर सकेंगे रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, अनुमति लेना होगा जरुरी
वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने समस्त विभाग,अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त कलेक्टर को रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी किया है
वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों कोभरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
2- रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जायें।
3-उक्त प्रावधान आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
4- दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात् एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किये जा चुके है उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेंगी तथा प्रकरणों में वित्त विभाग की पृथक से अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
5- ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2023-24 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।
6- विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।
7- यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम / मंडल / आयोग /प्राधिकरण / विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए भी लागू होंगे । यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।