छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में पदस्थापना को लेकर संयुक्त संचालक कार्यालयों को स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में पदोन्नति प्रक्रिया में रोक सी लग गई थी वहीं मनमाना पदस्थापना की आशंका को देखते हुये कई संगठन के द्वारा माँग की गईं थी की पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो इसके लिए दिशा निर्देश राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाय, इसी कारण शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग “मंत्रालय” महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर -के पत्र क्रमांक एफ 2-96/2022 / 20-दो नया रायपुर, दिनांक 29/03/2023 के आधार पर समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय, छत्तीसगढ़ एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,छत्तीसगढ़ को पदोन्नति पश्चात् पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे पदोन्नति के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर दिनांक 09.03.2023 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।इसलिए पदोन्नति उपरांत पदांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते है :-
1. पदोन्नति पश्चात पदांकन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाये।
2. सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शाला में पदांकन किया जायें। 3. द्वितीय क्रम में शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन पूर्ण होने पर एकल शिक्षकीय शालाओं में पदांकन किया जावे।
4. तृतीय कम दोनों श्रेणियों में रिक्तियां भरे जाने के उपरांत शालाओं में दर्ज संख्या के
अनुपात में ज्यादा आवश्यकता वाली शालाओं में पदांकन किया जायें। 5. अंतिम कम में अन्य स्थानों पर पदांकन किया जावे। 6. यथा संभव महिला / दिव्यांग / गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को आवागमन की दृष्टि से
सुविधा वाले स्थानों में पद रिक्तता के आधार पर पदांकन में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन किया जावे।
3 / उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 4/ पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस कार्य को करना सुनिश्चित करें किसी भी तरह की शिकायत सही पाये जाने पर जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा।