बेमेतरा

नाबालिग लड़की का अपहरण कर किया था दुस्साहस, कोर्ट ने सुनाया फैसला

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बेमेतरा जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला जिले  के नवागढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 का है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने फैसला दिया है। आरोपी हरगोविन्द डहरिया पिता शंकर लाल डहरिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी थाना नवागढ़ को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया। इस मामले में शासन की ओर विशेष लोक अभियोजक,  सतीश वर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना नवागढ़ में दिनांक 24 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जून 2022 की रात 10 बजे से 14 जून की सुबह 6 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 16 जुलाई 2022 को आरेपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2), 376(3), 506, तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में 14 साक्षियों के कथन कराये गये। विशेष प्रकरण में सुनवाई कर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी हरगोविन्द डहरिया को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page