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मुंगेली 21 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुंगेली जिले में पदस्थ जिला खाद्य अधिकारी श्री हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शासन के अनुसार धान खरीदी के दौरान निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप पाए गए हैं। जांच में यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी नहीं की गई। धान उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बरती गई। मिलरों द्वारा धान उठाव की समुचित निगरानी नहीं की गई और उठाए गए धान की आवश्यक जांच भी नहीं कराई गई।
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इन गंभीर प्रशासनिक चूकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में मानते हुए शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान श्री डड़सेना का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शासन की इस कार्रवाई को धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।


