रायपुर आठ दिसंबर दो हजार पच्चीस
प्रदेश में गाइडलाइन दरों और उपबंधों के पुनरीक्षण पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं यह निर्णय नगरीय विकास रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं
बैठक में तय किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में चौदह सौ वर्ग मीटर तक की भूमि की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की प्रणाली समाप्त की जाए अब पूर्व प्रचलित व्यवस्था लागू होगी जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में पचास डेसिमल नगर पालिका में सैंतीस दशमलव पांच डेसिमल और नगर पंचायत में पचीस डेसिमल तक भूखंडों का मूल्यांकन स्लैब दर से किया जाएगा इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल और अधिक पारदर्शी होगी
बहुमंजिला भवनों में फ्लैट दुकान और कार्यालयों के अंतरण पर सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय किए जाने की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है अब मूल्यांकन केवल बिल्टअप एरिया के आधार पर होगा इस परिवर्तन की मांग लंबे समय से की जा रही थी नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और शहरी भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा
केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी राहत दी है अब बेसमेंट और प्रथम तल पर दस प्रतिशत तथा द्वितीय तल और उससे ऊपर के तल पर बीस प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा इससे मध्यम वर्ग के लिए किफायती कीमत पर आवास और व्यावसायिक स्थान उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी
इसके अतिरिक्त कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में मुख्य सड़क से बीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए पच्चीस प्रतिशत कमी के साथ भूखंड का मूल्यांकन किया जाएगा दूरी का निर्धारण मुख्य मार्ग की ओर निर्मित हिस्से से किया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति के अनुरूप न्यायसंगत मूल्य निर्धारित हो सके
बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया है कि दरों में हाल ही में की गई वृद्धि पर प्राप्त आपत्तियों सुझावों एवं ज्ञापनों की समीक्षा कर इकत्तीस दिसंबर तक गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें इन प्रस्तावों पर अध्ययन के बाद आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा
प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इन निर्णयों से रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता आएगी पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी


