अंबिकापुर/जशपुर। जशपुर जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरंग पानी में पदस्थ प्रधान पाठक गणेश राम चौहान को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही और छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोपों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
संपूर्ण प्रकरण की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा संभागीय संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर को भेजी गई थी। प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि प्रधान पाठक द्वारा विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों के साथ असामान्य एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा व्यवहार किया जा रहा था। विद्यालय के शिक्षकीय वातावरण को अनुपयुक्त बनाते हुए छात्रों के हितों की अवहेलना के मामले गंभीर पाए गए।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए श्री चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबन आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रेषित की गई है।



