नई दिल्ली:
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2026 से स्मार्ट-पीडीएस (SMART-PDS) के तहत एक नई मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लंबे समय से निष्क्रिय पड़े राशन कार्डों और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान कर उन पर अस्थायी रोक (Temporary Disablement) लगाई जा सकती है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि कार्ड तुरंत स्थायी रूप से रद्द नहीं होंगे और प्रभावित लाभार्थियों को सत्यापन के लिए 3 महीने की मोहलत मिलेगी।

जांच के दायरे में कौन से कार्ड आएंगे?

संशोधित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के अनुसार मुख्य रूप से दो श्रेणियों के कार्डों पर कार्रवाई होगी:
  • साइलेंट राशन कार्ड (निष्क्रिय कार्ड): ऐसे राशन कार्ड जिनसे पिछले 6 महीनों से राशन का उठाव नहीं किया गया है।
  • डुप्लीकेट लाभार्थी: ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अपने राज्य या किसी अन्य राज्य में एक से अधिक राशन कार्डों में दर्ज पाया जाएगा।

तुरंत रद्द नहीं होगा कार्ड, मिलेंगे 3 महीने

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अस्थायी रोक होगी।
  • फील्ड और ई-केवाईसी वेरिफिकेशन: जिन कार्डों पर रोक लगेगी, राज्य सरकारें उनकी पात्रता की दोबारा जांच करेंगी।
  • सत्यापन का अवसर: लाभार्थी को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज, ई-केवाईसी (e-KYC) और भौतिक सत्यापन (Field Verification) पूरा कराने हेतु पूरे 90 दिन (3 महीने) का समय दिया जाएगा।
  • जांच में पात्र पाए जाने पर कार्ड को दोबारा पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाएगा।

अब तक 90% से अधिक ई-केवाईसी पूरी

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई 2026 तक देश भर में लगभग 90.64 प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा हो चुका है। विभाग ने उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) पर मौजूद ई-पॉस (ePOS) मशीनों के जरिए ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर लिंक करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।

अफवाहों से बचें: सभी राशन कार्ड बंद नहीं हो रहे

सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को विभाग ने पूरी तरह भ्रामक बताया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से सभी राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। यह व्यवस्था केवल फर्जीवाड़े और निष्क्रिय रिकॉर्ड को हटाने के लिए है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक अनाज का कोटा पहुंच सके।
कार्ड धारकों के लिए सलाह:
जिन लाभार्थियों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है या परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी लंबित है, वे 1 अक्टूबर से पहले अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के जरिए सत्यापन पूरा करा लें।
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