सुप्रीम कोर्ट से ED को झटका, छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले की जांच पर रोक
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से ईडी ने खलबली मचा कर रखा हुआ हैं। आबकारी घोटाले मामले में कई अधिकारी अंदर हैं। अब खबर मिली हैं कि आबकारी घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ हैं।
जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की डिवीज़न बेंच ने शराब मामले में आज सुनवाई करते हुए ED की कार्यवाही पर रोक लगायी है। दरअसल “प्रेडिकेट ओफ्फेंस” के आभाव के कारण कोई भी प्रकार की विवेचना एवं आगे की कार्यवाही पर रोक लगायी गई है।
याचिका कर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर अधिवक्ता पुनीत बाली, गोपाल शंकर नारायण, अर्शदीप सिंह खुराना, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल, भारत सरकार की ओर से ASG एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा। याचिका कर्ता IAS अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, करिश्मा ढेबर एवं सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से याचिका दायर की गई थी।
बता दे कि इस मामले में ईडी की लंबे समय से जांच चल रही थी, उन्होंने की स्थानों पर छापा मारा और अधिकारियों को अंदर भी किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्टे लगा दिया गया हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कई मामलों के एक साथ फैसला आया है। वही फैसला आते ही सरकार ने राहत की सांस ली है।