चुनाव की ट्रेनिंग में शराब के नशे पहुँचा शिक्षक, एसडीएम ने कराया मुलाहिजा, कलेक्टर ने किया निलंबित
कलेक्टर, जिला- जशपुर ने शराब पीकर चुनाव के ट्रेनिंग में आने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया है
ज्ञात हो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बगीचा जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1534 / शिकायत / निर्वाचन / 2023 बगीचा दिनांक 19.10.2023 अनुसार दिनांक 18.10.2023 को विधान सभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण स्थल:- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) में आयोजित किया गया था. जिसमें अरविन्द कुमार खलखो, शिक्षक (एल.बी.). शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तम्बाकछार विकासखण्ड बगीचा, जिला – जशपुर (छ.ग.) द्वारा अत्यधिक मद्यपान का सेवन कर बैठक में उपस्थित हुए। मद्यपान के नशे में बोल नहीं पाने व चल नहीं पाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा संबंधित का डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया। डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट अनुसार अरविन्द कुमार खलखो, शिक्षक (एल.बी.). शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तम्बाकछार विकासखण्ड बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा मद्यपान का सेवन किया जाना प्रमाणित पाया गया है।
संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अरविन्द कुमार खलखो, शिक्षक (एल.बी.). शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तम्बाकछार विकासखण्ड बगीचा, जिला- जशपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड मनोरा, जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।