रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों के यात्रा भत्ते में सरकार ने भारी बढ़ोत्तरी कर दी है। अब माननीयों को प्रति किलोमीटर 20 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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उल्लेखनीय है कि, इससे पहले तक छत्तीसगढ़ के विधायकों को यात्रा भत्ता प्रति किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से मिलता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे सीधे दोगुना अर्थात 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया है।
यहां देखें अधिसूचना
कब और क्यों मिलता है यात्रा भत्ता
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छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। इस आदेश के जारी होने से पहले तक यह भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर था, अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।