छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू: CM भूपेश ने की योजना की शुरुआत, जानें क्या है क्राइटेरिया
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज एक अप्रैल को बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पत्र सौंपा। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा भत्ते के लिए पात्र होंगे। सीएम ने अपने वित्त बजट में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। अब उनकी इस घोषणा पर अमल होना शुरू हो गया है। एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दी है।
प्रदेश के युवाओं से किए गए अपने वादे के अनुरूप सीएम भूपेश ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसे लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दो ट्वीट कर लिखा कि ‘हमारा हाथ, युवाओं के साथ। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है।’ ‘पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा।
युवा एक अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जनपद के सभी सीईओ को बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ऑनलाइन आवेदन की जांच करने के लिए आवेदनकर्ता का समस्त मूल दस्तावेजों के साथ तिथि निर्धारित कर प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।
स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगी सरकार
राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। वहीं बेरोजगार युवकों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगी। उन्हें रोजगार देने में मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए उम्मीदवार के पूरे परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
बेरोजारी भत्ता लेने के लिए शासन के कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं, जिस पर खरे उतरने पर ही शिक्षित बेरोजगार युवक इसके लिए पात्र होंगे।
ये हैं क्राइटेरिया
रोजगार एवं पंजीयन कार्यालय में कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें 2 साल तक 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने ढाई करोड़ का प्रावधान रखा है।
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योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा। यदि एक साल में नौकरी नहीं मिली तो एक साल के लिए भत्ते की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि किसी भी केस में उक्त अवधि दो साल से अधिक नहीं होगी।
आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
18 से 35 उम्र के बेरोजगार युवा होंगे भत्ते के लिए पात्र
कम से कम 12वीं पास होना जरूरी
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीयन या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो
आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो, परिवार की कुल आय ढाई लाख रुपए सालना है।
एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर किसी परिवार में एक शख्स को भत्ता मिल रहा है, तो दूसरे को नहीं मिलेगा।
किसी आवेदक को स्वरोजगार, सरकारी या प्राइवेट नौकरी का ऑफर है और आवेदन ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो आवेदक को भत्ता नहीं मिलेगा
परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा।
पेंशन भोगी जो 10 हजार रु या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन ले रहे हैं उसके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा।
पूर्व, वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे।
इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्यों को भत्ता नहीं मिलेगा
डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए,आर्किटेक्ट आदि के परिवार के युवकों को भत्ता नहीं मिलेगा।
यहां से मिलेगी जानकारी
बेरोजगारी भत्ते की जानकारी रोजगार विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी।
जनपद, नगर निगम, नगर पालिका आदि जिन आवेदकों स्वीकृत करेंगे, उनको भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक एकाउंट में जाएगा
रोजगार मिलने पर भत्ता लेने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी।
प्रत्येक 6 महीने में भत्ता लेने वालों की जांच होगी।
बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग मिलेगी। इंकार करने पर भत्ता नहीं मिलेगा।
7 फरवरी 2023 की स्थिति में 18 लाख 79,126 लोगों का पंजीयन हुआ है।