छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा कर्मचारी चयन मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से होने वाली तृतीय श्रेणी (Group-3) और अन्य श्रेणियों की भर्तियों के नियमों में जो व्यापक संशोधन किया गया है, उसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:
100 से अधिक नए पदों के लिए योग्यता तय
सामान्य प्रशासन विभाग के नए संशोधन आदेश के तहत विभिन्न विभागों के 100 से ज्यादा नए पदों को भर्ती नियमों के दायरे में लाया गया है। पहली बार इन सभी पदों के लिए स्पष्ट रूप से न्यूनतम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं तय कर दी गई हैं, जिससे भविष्य में विज्ञापनों के दौरान असमंजस की स्थिति न रहे।
प्रमुख पदों के लिए निर्धारित नई योग्यताएं
- इंस्पेक्टर (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड): इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री अनिवार्य की गई है।
- राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector): इसके लिए स्नातक के साथ-साथ, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2) और सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया है।
- कनिष्ठ रोजगार अधिकारी: रोजगार विभाग के इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की पात्रता तय की गई है।
- संस्कृति विभाग के अनुदेशक: इस पद के लिए स्नातक के अलावा 10+2 के साथ मॉडर्न ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की अहर्ता को शामिल किया गया है।
- अन्य तकनीकी पद: विधि सहायक के लिए एलएलबी व वकालत का अनुभव, कोच के लिए बीपीएड/बीपीई व एनआईएस डिप्लोमा, तथा विशेष शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए डीएड/बीएड के साथ आरसीआई (RCI) का वैध पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
परीक्षा पैटर्न और ‘कॉमन परीक्षा’ का प्रावधान
- दो हिस्सों में परीक्षा ढांचा: नई व्यवस्था के अनुसार, सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा का ‘भाग-अ’ होगा, जबकि तकनीकी और संकाय आधारित विशिष्ट पदों के लिए जरूरत के अनुसार ‘भाग-ब’ की अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- कई तकनीकी और विशिष्ट पदों के लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया को अधिक मानकीकृत किया जा सके।
स्थानीय निवास की अनिवार्यता
- शासन ने स्पष्ट किया है कि इन सभी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा कुछ वर्दीधारी पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PMT) और तकनीकी पदों के लिए कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मानदंड भी यथावत लागू रहेंगे।
इस संशोधन से उन युवाओं को बड़ी राहत और स्पष्टता मिलेगी जो विभिन्न विभागों की अलग-अलग योग्यताओं को लेकर असमंजस में रहते थे। अब अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक और तकनीकी डिग्री के आधार पर सही पदों के लिए सटीक तैयारी कर सकेंगे।
क्या आप इनमें से किसी खास पद (जैसे राजस्व निरीक्षक या शिक्षक वर्ग) की योग्यता के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं?



