सूरजपुर। कालेज रोड़ सूरजपुर निवासी धनरासो उर्फ निशा सिंह की मौत के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। घटना 20 जनवरी 2023 की सुबह की है, जब पड़ोस में रहने वाली बबिता सुपा मांगने हेतु मृतिका के घर पहुंची। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद वह घर के अंदर गई, जहाँ किचन में कंबल से ढकी हुई धनरासो मृत अवस्था में मिली। मौके पर उसका पति रामरतन देवांगन मौजूद नहीं था।
घटना की सूचना पर थाना सूरजपुर ने मर्ग कायम करने के बाद अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी रामरतन देवांगन पिता सुखल राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सुरता, छातापारा थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के न्यायालय में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों, परिस्थितियों एवं मृतिका को लगे घावों की प्रकृति का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला हत्या (धारा 302) का न होकर गैर इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-1) की श्रेणी में आता है।
निर्णय दिनांक 31 जनवरी 2026 को सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी रामरतन देवांगन को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह फैसला न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर दिया गया है।

