रायपुर

40 हजार शिक्षक क्रमोन्नति/समयमान हेतु आवेदन तैयार कर चुके, 1 लाख 10 हजार शिक्षक है प्रभावित, 18 हजार शिक्षक 2 कामोन्नति के हकदार

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क्रमोन्नति समयमान वेतनमान के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा महाअभियान शुरू किया है, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि व्याख्याता, शिक्षक को मिलेगा समयमान वेतनमान व सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति से उच्च स्तर का वेतनमान मिलेगा।

प्रदेश भर के शिक्षक संवर्ग एसोसिएशन से संपर्क कर आवेदन के विषय मे जानकारी ले रहे है, 40000 शिक्षकों ने अभी तक आवेदन देने की तैयारी पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के मुहिम पर लगातार प्रदेश के एलबी संवर्ग के व्याख्याता, शिक्षक व सहायक शिक्षक जुड़ रहे हैं और आवेदन पत्र तथ्यात्मक रूप से कॉपी कर जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।
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क्रमोन्नति सम्बन्धी शासनादेश को समझ कर लगातार आवेदन की मांग कर रहे हैं ज्ञात हो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान को लेकर पहले भी मुहिम छेड़ा था, जिस पर जागरूक होते हुए कई शिक्षक न्यायालय तक गए, जिसमे सुझावात्मक निर्देश किया गया था।

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वर्तमान में श्रीमती सोना साहू के प्रकरण में हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के बाद शिक्षकों की मांग पर क्रमोन्नति विषय को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, इस इस महाअभियान में प्रदेश में 1 लाख 10 हजार शिक्षकों का आवेदन जमा होगा, क्योकि इतने शिक्षकों को क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान मिल जाना था।

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ज्ञात हो 1998 के ऐसे शिक्षाकर्मी भी इसमें शामिल है जो मध्य प्रदेश के सरकार के समय नियुक्त हुए हैं जबकि मध्य प्रदेश शासन में वहां के अध्यापकों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान 2010 से प्राप्त हो चुका है, छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग में लगातार मांग करने के बाद भी उक्त विषय में आदेश नहीं दिया है जिससे हजारो शिक्षक ठगा महसूस कर रहे है, शिक्षकों को हर माह हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।

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क्रमोन्नति/ समयमान नही देने से संविलियन के बाद नए वेतनमान में वेतन का निर्धारण भी उचित ढंग से नहीं हो पाया है इस विषय को संविलियन के समय तत्कालीन शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी जी के समक्ष शासनादेश की कॉपी सहित रखा गया था जिस पर उन्होंने पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव व नगरीय निकाय विभाग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर रिवाइज्ड एलसी जारी करने निर्देशित किया था, अगर पंचायत और नगरी निकाय विभाग से रिवाइज्ड एलसी जारी होता तो शिक्षा विभाग द्वारा उस एलसी के आधार पर नवीन वेतनमान का निर्धारण 2018 में ही संविलियन के समय हो जाता।

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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में श्रीमती सोना साहू को उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया है, इसके संबंध में विभाग में हलचल बढ़ी है और इस विषय को लेकर पूरे प्रदेश के प्रभावित शिक्षक लामबंद हो चुके हैं जिसके तहत सभी शिक्षक आवेदन देने की तैयारी में है, प्रदेश के शिक्षकों का शोषण हुआ है।

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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने 24, 25 व 26 सितंबर को प्रभावित शिक्षकों से अपने क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान देने के लिए आवेदन देने सुझाव दिया है, संगठन का एक विशेष महाअभियान पूर्व सेवा गणना प्रारंभ है, जिसमे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर एलबी शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति और समयमान वेतन दिया जावे, इस आधार पर 1998 से नियुक्त शिक्षक संवर्ग को 2018 तक 2 क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान मिलेगा।

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किसी भी शिक्षक संवर्ग के द्वारा अगर अपने पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किया गया हो तो वह क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार रखता है, संविलियन के पूर्व की सेवा को गणना कर संविलियन की सेवा को जोड़ते हुए भी क्रमोन्नति और समयमान दिया जावे क्योंकि पूर्व सेवा के आधार पर ही एलबी संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन किया गया है, वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट व्याख्या है।

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छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया गया है जिसके आधार पर व्याख्याता और शिक्षक संवर्ग जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी को अपना आवेदन देंगे, सहायक शिक्षक संवर्ग के द्वारा अपना आवेदन जनपद पंचायत व विकासखंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाएगा, इस हेतु एसोसिएशन के पदाधिकारी सुझाव व सहयोग करेंगे।

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पूरे प्रदेश के शिक्षक स्वयं के लाभ के लिए बढ़ – चढ़कर आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं उनके सुझाव पर ही क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान के विषय को महाअभियान मुहिम के रूप में सुविधाजनक ढंग से 24, 25 व 26 सितम्बर तीन दिवस के लिए तय किया गया है, एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी जिला व जनपद पंचायत तथा सभी जिला शिक्षा अधिकारी व विकासखंड शिक्षा अधिकारी से अपील किया है कि वे शिक्षकों के आवेदन लेने के लिए कार्यालय में पृथक काउंटर की व्यवस्था करें।

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