बलरामपुर-रामानुजगंज:
शिक्षा विभाग बलरामपुर में अनुशासनहीनता और गंभीर आरोपों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सख्त रुख अपनाते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ लेखापाल श्री राजेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर (विकासखण्ड वाड्रफनगर) के प्राचार्य श्री अनन्त कुमार यादव ने 9 जून 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लेखापाल राजेश कुमार मिश्रा द्वारा दूरभाष पर धमकी दी जा रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शासकीय कार्यों में अनाधिकृत हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।
जवाब से असंतुष्ट होकर हुई कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 22 जून 2026 को लेखापाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 25 जून को लेखापाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के बाद विभाग ने उनके जवाब को असंतोषजनक पाया।
जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार, शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
कुसमी में निर्धारित किया गया मुख्यालय
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने राजेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
श्री राजेश यादव,



