बलरामपुर–रामानुजगंज | 24 दिसंबर 2025
जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर–रामानुजगंज ने शासकीय प्राथमिक शाला अम्बरडीह, विकासखंड रामानुजगंज में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्री सुखदेव राम बेक को शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार श्री सुखदेव राम बेक द्वारा पदस्थापना आदेश के बावजूद निर्धारित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। इस संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा, जहां से प्रकरण को जिला स्तरीय निराकरण समिति को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था। समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज और वैध कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

जिला स्तरीय निराकरण समिति द्वारा प्रकरण के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित शिक्षक द्वारा शासकीय आदेशों की अवहेलना की गई है और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत गंभीर कदाचार माना गया है।

आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री सुखदेव राम बेक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामानुजगंज रहेगा तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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