सुरों के सन्यासी बुद्धमनः जिनकी लहराती आवाज और सुर से हवा गुनगुनाती है,माटी महकती है और पहाड़ थिरकते हैं, लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है, जशपुर की खुशबू और छोटा नागपुर का गौरव
जशपुर (छत्तीसगढ़) | 19 फरवरी 2026
जशपुर जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और आपराधिक मामले में संलिप्तता को लेकर कड़ी कार्यवाही की है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जशपुर ने विकासखंड जशपुर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला जुरतेला में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री अशोक मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री अशोक मिंज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/2026 के तहत धारा 69 बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि शिक्षक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। इसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।
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जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार: शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तुरंत निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान श्री मिंज का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।नियम के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण, कलेक्टर जशपुर और संबंधित थाना प्रभारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के इस कदम से जिले के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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