नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्कूलों और दफ्तरों में लंबे समय से ‘अटैच’ (संलग्न) चल रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालयों में संलग्न सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करें और उन्हें उनकी मूल पदस्थापना वाली संस्था में वापस भेजें।

क्या है पूरा मामला?

​यह निर्णय 23 जून 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विभिन्न कार्यालयों (संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक) में अटैच किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत उनके मूल कार्यस्थल पर वापस भेजा जाए।

तत्काल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

​लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों और शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए। इस प्रपत्र में निम्नलिखित जानकारी देनी अनिवार्य है:

  • ​संलग्न कर्मचारी/शिक्षक का नाम व पदनाम।
  • ​कार्यमुक्त किए गए कर्मचारी/शिक्षक का नाम व पदनाम।
  • ​कार्यमुक्त किए जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक।

शिक्षा विभाग के इस आदेश को स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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