छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों को व्यापार में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित 43 प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अब स्थानीय निकायों से ‘ट्रेड लाइसेंस’ लेने और उसके नवीनीकरण की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
क्या हुआ है मुख्य बदलाव?
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 में संशोधन कर नया नियम-18 जोड़ा है। इस बदलाव से व्यापारियों को एक ही काम के लिए नगर निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
इन 43 व्यवसायों को मिलेगा लाभ
इस नई व्यवस्था का लाभ कई प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:
खाद्य एवं पेय: किराना दुकानें, फल-सब्जी विक्रेता, डेयरी, बेकरी, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, क्लाउड किचन, मांस-मछली और पैकेज्ड फूड इकाइयां।
आतिथ्य एवं सेवाएं: होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, जिम, फिटनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर और सैलून।
व्यावसायिक एवं अन्य: आईटी व सॉफ्टवेयर कंपनियां, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, गोदाम, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयां।
लाइसेंस मुक्त नहीं, प्रक्रिया हुई सरल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह ‘लाइसेंस मुक्त’ नहीं है। संबंधित व्यवसाय को अन्य कानूनों के तहत अनिवार्य लाइसेंस या पंजीयन लेना जारी रखना होगा। उदाहरण के तौर पर:
* दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन।
* खाद्य कारोबार के लिए FSSAI लाइसेंस/पंजीयन।
* मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस।
* औद्योगिक इकाइयों के लिए फैक्ट्री अधिनियम/
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत अनुमति।
साथ ही, व्यापारियों को नगर निकायों में निर्धारित ‘पंजीयन शुल्क’ का भुगतान पहले की तरह ही करना होगा, जिससे निकायों का राजस्व बना रहेगा।
व्यापारियों को होगा बड़ा फायदा
इस निर्णय से कागजी प्रक्रिया और अनुपालन का बोझ काफी कम होगा। पहले व्यापारियों को विभागीय अनुमति के साथ-साथ नगर निकाय के ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग से दौड़-भाग करनी पड़ती थी। अब नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि राज्य में नया कारोबार शुरू करना और उसे संचालित करना अधिक सरल हो जाएगा।
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