अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार अब आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पर बारीकी से नजर रख रही है, खासकर तब जब वो लेन-देन 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का हो। आपका क्रेडिट कार्ड सीधे पैन कार्ड से जुड़ा होता है, जिससे आपकी हर गतिविधि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में होती है। एक गलत ट्रांजैक्शन या लापरवाही भारी पड़ सकती है—इनकम टैक्स नोटिस, जुर्माना और पूछताछ की नौबत आ सकती है। तो चलिए जानें वो जरूरी बातें जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।

कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हैं इनकम टैक्स के रडार पर?

  1. ₹1 लाख या उससे ज्यादा की सिंगल ट्रांजैक्शन:
    अगर आप एक बार में एक लाख रुपये या उससे अधिक का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो ये सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है। विभाग जांच कर सकता है कि इतना बड़ा खर्च आपकी घोषित आय से मेल खाता है या नहीं।
  2. सालाना ₹2 लाख से ज्यादा खर्च:
    अगर पूरे साल में आप क्रेडिट कार्ड से ₹2 लाख या उससे अधिक का खर्च करते हैं, तो भी विभाग आपकी प्रोफाइल को ध्यान से देखता है। खासकर तब जब आप ITR फाइल नहीं करते या आपकी इनकम उस स्तर की नहीं है।
  3. ₹10 लाख से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन:
    विदेश यात्रा, ऑनलाइन इंटरनेशनल शॉपिंग या विदेशी एजुकेशन फीस का भुगतान—अगर ये सब ₹10 लाख के पार जाता है, तो इनकम टैक्स नोटिस मिलना तय है।
  4. ₹30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद:
    अगर आपने क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी जानकारी स्वतः इनकम टैक्स विभाग को मिलती है। सवाल-जवाब की तैयारी रखें।

क्यों मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस?

  • आपकी क्रेडिट कार्ड खर्च और ITR में मिसमैच पाया गया।
  • ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन या हवाला से जुड़े शक की वजह से।
  • AIS (Annual Information Statement) में आपके खर्च ज्यादा दिखे।
  • फर्जी ट्रांजैक्शन या किसी और के कार्ड का उपयोग।

इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें?

  • हमेशा अपनी इनकम के मुताबिक ही खर्च करें।
  • क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और ITR को मिलाकर भरें।
  • AIS रिपोर्ट समय-समय पर चेक करें।
  • ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन से बचें।
  • बड़े ट्रांजैक्शन के पीछे उचित कारण और डॉक्युमेंट रखें।

क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन को आसान जरूर बनाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद समझदारी से करना चाहिए। खासकर तब, जब सरकार की नजर हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर है। याद रखें, आपकी एक छोटी सी लापरवाही, भारी टैक्स जुर्माना और कानूनी पचड़ों की वजह बन सकती है। बेहतर यही है कि अपनी इनकम, खर्च और रिटर्न को ईमानदारी से फाइल करें।

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