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नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक नया नियम लागू किया है। अब देशभर में कोई भी मोबाइल यूजर चाहे वह जियो, एयरटेल, वीआई (VI), बीएसएनएल या किसी अन्य नेटवर्क का ग्राहक हो, वह प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बेहद आसान तरीके से बदलाव कर सकेगा।

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दूरसंचार विभाग ने केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यह व्यवस्था लागू की है जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले ग्राहकों को नेटवर्क बदलने या प्रीपेड-पोस्टपेड में शिफ्ट करने के दौरान दोबारा केवाईसी करानी पड़ती थी, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। अब नया नियम इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहज बना देगा।

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*नया नियम क्या कहता है:*

उपभोक्ता को यदि अपने मौजूदा नेटवर्क में ही प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलना है, तो उसे दोबारा KYC कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

एक बार करवाया गया केवाईसी अब नेटवर्क के भीतर किसी भी सेवा बदलाव के लिए मान्य रहेगा।

यह नियम सभी प्रमुख नेटवर्क प्रदाताओं जैसे जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल पर लागू होगा।

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इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा:

समय की बचत

फॉर्म भरने और दस्तावेज़ देने की झंझट खत्म

सरल और तेज़ सेवा परिवर्तन

डिजिटल सेवाओं को अपनाने में बढ़ावा

दूरसंचार विभाग के मुताबिक, यह कदम प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होगा और देशभर में मोबाइल सेवाओं को और अधिक उपयोगकर्ता-हितैषी बनाएगा।

टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश:

DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का तत्काल प्रभाव से पालन करें और ग्राहकों को किसी भी तरह की अनावश्यक प्रक्रिया में न उलझाएं।

उपभोक्ताओं के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं क्योंकि अब उन्हें बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोबाइल सेवाओं का लाभ सरलता से उठा सकेंगे।

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