अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो समय रहते उसे रिन्यू करा लें। अब यह प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई है और ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
- कब कर सकते हैं आवेदन?
- प्राइवेट DL की वैधता आमतौर पर 20 साल या निर्धारित आयु सीमा तक होती है।
- कमर्शियल DL को हर 3–5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है।
- एक्सपायरी से 1 साल पहले ही रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है।
2. एक्सपायर होने पर क्या होगा?
- एक्सपायरी के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
- 30 दिन के बाद लेट फीस देनी पड़ती है।
- 5 साल से अधिक समय तक एक्सपायर रहने पर नया लाइसेंस बनवाना या दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।
3. ऑनलाइन Driving Licence Renewal कैसे करें?
- सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएं।
- अपना राज्य चुनें।
- Driving Licence > Renewal विकल्प पर क्लिक करें।
- DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- ऑनलाइन फीस जमा करें।
- जरूरत पड़ने पर RTO में बायोमेट्रिक/दस्तावेज सत्यापन कराएं।
4. कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पहचान पत्र
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- जरूरत पड़ने पर मेडिकल सर्टिफिकेट
5. लाइसेंस कब मिलेगा?
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- रिन्यू किया गया स्मार्ट DL कार्ड 15–30 दिनों में डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है।
6. जरूरी सलाह
- समय से पहले आवेदन करें ताकि जुर्माना न लगे।
- DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल DL सुरक्षित रखें।
- आवेदन का स्टेटस समय-समय पर ऑनलाइन चेक करते रहें।

