मुंगेली, 27 मई 2026// नगरीय निकाय उपचुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सरगांव क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सरगांव एवं विदेशी मदिरा दुकान सरगांव निर्धारित अवधि तक पूर्णतः बंद रहेंगी। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 मई 2026 की शाम 05 बजे से 01 जून 2026 की शाम 05 बजे तक तथा मतगणना दिवस 04 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से मतगणना समाप्ति तक “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।
इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री, संग्रहण एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के दौरान संबंधित क्षेत्र में मदिरा के क्रय-विक्रय पर सतत निगरानी रखी जाए। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजनों से सहयोग की अपील करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने कहा गया है।

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