छत्तीसगढ़ में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में दो उत्पादों को असुरक्षित पाया गया है। दुर्ग जिले में लिए गए फॉरचुन मैदा के एक बैच में कीटनाशक अवशेष निर्धारित सीमा से 40 प्रतिशत अधिक मिला, जबकि सरगुजा जिले में लिए गए जैन चुस्की चाय के नमूने में Acetamiprid की मात्रा तय सीमा से 18 गुना ज्यादा पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों उत्पादों को खाद्य विश्लेषक ने असुरक्षित घोषित किया है।

इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सक्ती ने दोनों संबंधित बैचों की बिक्री और वितरण पर जिले में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

फॉरचुन मैदा में 40 प्रतिशत ज्यादा मिला Chlorpyrifos

दुर्ग जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फॉरचुन मैदा का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। संबंधित उत्पाद का बैच नंबर FAMD50059A है। इसकी निर्माण तिथि 28 फरवरी 2026 और अवसान तिथि 27 अगस्त 2026 दर्ज थी।

जांच रिपोर्ट में मैदा में मौजूद pesticide residue Chlorpyrifos की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से 40 प्रतिशत अधिक पाई गई। इसके बाद खाद्य विश्लेषक ने नमूने को “असुरक्षित” घोषित किया।

चाय में Acetamiprid की मात्रा 18 गुना ज्यादा

इसी तरह सरगुजा जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जैन चुस्की चाय का नमूना लिया गया था। यह 175 ग्राम पैकिंग वाला उत्पाद है और इसका बैच नंबर CH653 है। इसकी निर्माण तिथि नवंबर 2025 और अवसान तिथि अक्टूबर 2026 है।

जांच में चाय में pesticide residue Acetamiprid की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से 18 गुना अधिक पाई गई। खाद्य विश्लेषक ने जांच के आधार पर इस नमूने को भी असुरक्षित घोषित किया है।

सक्ती जिले में बिक्री और वितरण पर रोक

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सक्ती ने संबंधित दोनों बैचों की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री को रोकना है, जो निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते।

हालांकि, यह रोक संबंधित उत्पादों के बताए गए बैच पर लागू है। उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण और अवसान तिथि समेत लेबल की जानकारी जरूर जांचने की सलाह दी गई है।

खाद्य कारोबारियों और उपभोक्ताओं से अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करने और दुकानों व भंडारण स्थलों पर साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है।

वहीं उपभोक्ताओं से पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल को ध्यान से पढ़ने, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जांचने तथा संदिग्ध या खराब पैकेजिंग वाले उत्पादों को खरीदने से बचने की अपील की गई है।

 

 

 

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