छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली और कम आय वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में IIT, AIIMS, IIM, NLU, NIT और MBBS जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को इस योजना के तहत आर्थिक संबल दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र छात्र-छात्राएं 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा।
30 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
आवेदक अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा जगदलपुर कलेक्टोरेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।
निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए पात्र विद्यार्थियों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
IIT, AIIMS, IIM और NIT में चयनित छात्रों को लाभ
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल हुए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई में परेशानी का सामना कर सकते हैं।
योजना के दायरे में IIT, AIIMS, IIM, NLU, NIT और MBBS सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में चयनित विद्यार्थी शामिल हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसका नाम राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए।
इसके अलावा विद्यार्थी के पास संबंधित राष्ट्रीय संस्थान में चयन का प्रमाण-पत्र और प्रवेश के लिए संस्थान की ओर से जारी आधिकारिक सूचना पत्र होना जरूरी है।
योजना के लिए आय की सीमा भी निर्धारित की गई है। आवेदक के पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को लेकर क्या है नियम?
योजना के नियमों के अनुसार सामान्य शासकीय सेवकों के आश्रित इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के बच्चे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
इसलिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लेना जरूरी होगा।
निर्धारित प्रारूप में ही करना होगा आवेदन
पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय पोर्टल से भी आवेदन प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रशासन ने पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें, ताकि आवेदन समय पर स्वीकार हो सके।



