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रायपुर, 24 नवंबर 2025 — सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा-निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। यह आदेश Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों तथा पशुधन विकास विभाग, नवा रायपुर के पत्र (क्रमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13 नवंबर 2025) के आधार पर जारी किया गया है।
हर स्कूल में प्राचार्य होंगे नोडल अधिकारी
नए निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
उनकी जिम्मेदारियां होंगी —
- स्कूल परिसर या उसके आसपास आवारा कुत्ते दिखाई देने पर तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को सूचना देना
- स्कूल परिसर में कुत्तों की एंट्री रोकने के लिए अवरोधक उपाय लागू करना
- यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ता काट ले, तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना
बच्चों के लिए सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण पर फोकस
शिक्षा विभाग ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सभी स्कूलों में सुरक्षित, भय-मुक्त और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप यह अभियान पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
सभी अधिकारियों को कड़े पालन के निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी तथा स्कूल प्रबंधन समितियों से कहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है।
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शिक्षा विभाग का यह कदम बढ़ते कुत्ता-बाइट मामलों को रोकने और स्कूलों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

