बर्खास्त NHM कर्मचारियों की सेवा बहाल, संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ी राहत
रायपुर 29 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम-उषा मद के अंतर्गत सामग्री क्रय में पाई गई गंभीर आर्थिक अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए महासमुंद जिले के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य तथा शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है
जारी आदेश के अनुसार लोहराकोट महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस एस तिवारी पर पीएम-उषा मद से आवंटित राशि में गड़बड़ी तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है
वहीं पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे अवधि के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया
प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है
निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों में डॉ सीमा अग्रवाल डॉ हरभजन सिंह विशाल श्री पीठ सिंह ठाकुर एवं डॉ एस एस दीवान के नाम शामिल हैं जो सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा में पदस्थ हैं
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है
निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारियों का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी
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प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही पृथक से की जाएगी
यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है
शासन की इस कार्रवाई को शासकीय संस्थानों में पारदर्शिता जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है



