बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब प्रदेशभर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए आधार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होगी। उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को आधार से सत्यापित कर अधिक व्यवस्थित और प्रामाणिक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
ई-केवाईसी कराने के प्रमुख तरीके
प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी:
‘मोर बिजली’ एप (ऑनलाइन): उ
पभोक्ता घर बैठे स्वयं अपने मोबाइल पर ‘मोर बिजली’ एप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
जोन कार्यालय (ऑफलाइन):
संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जाकर ‘प्रकाश’ एप/पोर्टल के माध्यम से अधिकृत कर्मचारियों की मदद से ई-केवाईसी कराई जा सकती है।
डोर-स्टेप सेवा (मीटर रीडर): क्षेत्र के संबंधित मीटर रीडर घर-घर जाकर मोबाइल एप के जरिए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेंगे।
यह सत्यापन ओटीपी, फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

