रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के तत्वावधान में आज शनिवार 9 मई को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालतें लगाई जाएंगी। यह वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत है।
इस विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन स्तर के अनेक मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इनमें शमनीय आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस के मामले, पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण प्रकरण, सिविल और निष्पादन प्रकरण, विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी मामले, ट्रैफिक चालान, राजस्व विवाद, किराया नियंत्रण, आबकारी प्रकरण तथा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की वसूली संबंधी लंबित मामले शामिल हैं।
इसके अलावा खातेदारों और वारिसों के बीच आपसी बंटवारा, विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण जैसे राजस्व संबंधी मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत आने वाले समझौतायोग्य मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया गया है।
लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या कम करना और आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है और निर्णय अंतिम माना जाता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित या संभावित विवादों का समाधान नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराकर न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाएं।

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