जशपुर:
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- जिले के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा 14/08/2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
- किसको मिलेगा लाभ: मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के 11 जनवरी 1984 के ज्ञापन के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों और श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
- कितना अवकाश: कर्मचारियों को हर साल 10 दिवस का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिया जाएगा, हालांकि इससे अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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जशपुर: जिले के अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, अब अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश (Earned Leave) देय होगा.
यह आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफबी-11/3/83/नि-2/चार दिनांक 11 जनवरी 1984 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है. हालांकि स्पष्ट किया गया है कि इस अतिरिक्त अवकाश से अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा प्रभावित नहीं होगी.
जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों और समस्त प्राचार्यों (आहरण संवितरण अधिकारियों) को निर्देशित किया है कि वे इस नियम के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.


