संवाददाता -सौरभ सतपथी

महासमुन्द 17 जून 2025/ रेत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खजिन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त टीम द्वारा 15 जून को महासमुंद विकासखण्ड अंतग्रत ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण का ग्राम सरपंच, कोटवार एवं ग्रामवासियों के समक्ष जप्ती की कार्रवाई किया गया। इस दौरान ग्राम बरबसपुर में 43 भू स्वामियों के निजी भूमि एवं 14 शासकीय भूमि में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जाना पाया गया। जिसमें 5401250 रुपए भूस्वामियों से एवं 16425000 रुपए शासकीय भूमि में अवैध रेत भण्डारण से अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित किया गया है।
खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में रेत के अवैध भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण की सूचना मिलने पर छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें निजी भूमि स्वामी अशोक, अमित चंद्राकर, रामाधार एवं महेन्द्र प्रताप सोनवानी को 600 घनमीटर अवैध रेत भंडारण पर अर्थदण्ड 02-02 लाख रूपए अधिरोपित किया गया। इसी तरह ग्राम के अन्य भू स्वामियों बलीराम निषाद एवं धनेश चंद्राकर को 500 घनमीटर भंडारण पर 1.75-1.75 लाख, गणेशिया, राकेश निषाद, संतोष को 800 घनमीटर भण्डारण पर 2.50-2.50 लाख, महेन्द्र प्रताप, लखन, मनोहर, दशरथ, गंगाबाई, हरीशचंद्र, रेणु को 100 घनमीटर भण्डार पर 75-75 हजार, गंगाबाई, बिसेनाथ, फूलसिंग, उत्तम, जगतपाल, जगत, मनोहर, संतराम, नवीन, जगतपाल को 300 घनमीटर भंडारण पर 1.25-1.25 लाख, मोहन एवं मेहतरीन को 150 घनमीटर भंडारण पर प्रत्येक से 87 हजार 500 रुपए, संतराम, प्रहलाद, माखन, राजेन्द्र, अनिल, धनंजय, पंचबाई, दयालू, महेन्द्र प्रताप, दयालू, जगमोहन, फूलसिंग को 200 घनमीटर भंडारण हेतु एक-एक लाख, बाबूलाल, शत्रुघन को 400 घनमीटर भंडारण पर 1.50-1.50 लाख रुपए, अरूण को 50 घनमीटर के लिए 51 हजार 250 रुपए का अर्थदण्ड/समझौता राशि अधिरोपित किया गया है। इस तरह निजी जमीन से कुल 43 भूस्वामियों से 13 हजार 50 घनमीटर के लिए कुल 54 लाख एक हजार 250 रुपए अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा शासकीय भूमि के 14 अलग-अलग खसरा नम्बर पर 62 हजार घनमीटर अवैध रेत का भण्डारण पाया गया जिससे एक करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए की राशि अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त सभी रेत भण्डारण की मात्रा को बिना वैद्य दस्तावेज के पाए जाने पर आगामी आदेश पर्यंत तक जप्त किया गया है।

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