अगर आपने अभी तक PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए! सरकार ने PAN-Aadhaar Linking को अनिवार्य कर दिया है और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर आपने इस तारीख तक लिंक नहीं किया, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। इसका असर आपकी सैलरी, बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। यानी आपका SIP, FD या टैक्स रिफंड भी रुक सकता है।

नहीं आएगी सैलरी, रुक जाएंगे ट्रांजैक्शन

टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो गया, तो आप ITR फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और TDS/TCS क्रेडिट्स आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे।
यहां तक कि आपकी सैलरी का ट्रांसफर, SIP कटौती या नया निवेश भी फेल हो सकता है।
हालांकि, अगर आप बाद में PAN-आधार लिंक कर लेते हैं, तो 30 दिनों के भीतर आपका PAN दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।

किसे PAN-आधार लिंक करना जरूरी है?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से पहले जिन लोगों को PAN कार्ड जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक करना जरूरी है।
यह नियम उन पर भी लागू होता है जिन्होंने PAN को Aadhaar Enrolment ID के माध्यम से बनवाया था।
सिर्फ NRI, 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों के निवासी इस नियम से मुक्त हैं।

PAN को Aadhaar से ऑनलाइन ऐसे लिंक करें

  1. इनकम टैक्स वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।
  5. अगर PAN पहले से Inoperative है तो पहले ₹1000 का जुर्माना भरें।
  6. लिंकिंग के बाद “Link Aadhaar Status” में जाकर स्टेटस चेक करें।

ध्यान दें: PAN और Aadhaar पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक समान होना जरूरी है।

क्यों जरूरी है PAN-आधार लिंकिंग

सरकार का कहना है कि PAN और Aadhaar लिंकिंग से टैक्स चोरी, फर्जी PAN कार्ड और पहचान की गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है। इससे हर टैक्सपेयर की पहचान एक यूनिक ID से जुड़ जाती है, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आती है और टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी बनता है।

अगर आपने अब तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले इसे जरूर कर लें।
नहीं तो आपका PAN कार्ड बंद हो जाएगा और आप सैलरी, निवेश और टैक्स से जुड़ी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

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