छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़कों पर खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल स्टंट करने और हाईवे पर बर्थडे मनाने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को विशिष्ट और स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस कृष्न राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ ने साफ किया है कि पुलिस महानिदेशक स्तर से समय-समय पर जारी सामान्य निर्देश इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट का मानना है कि यह सब आम जनता की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए इनसे सख्ती से निपटने के लिए एक ठोस नीति या विशिष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। इस मामले में राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विस्तृत निर्देश लेने और अब तक हुई प्रगति से कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है।

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