नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य निर्यात क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए गेहूं और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात (Export) पर लगी पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर गेहूं, ड्यूरम गेहूं, आटा, मैदा और सूजी की निर्यात नीति को ‘प्रतिबंधित’ (Prohibited) से बदलकर ‘मुक्त’ (Free) श्रेणी में कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
गेहूं निर्यात नीति में बदलाव
DGFT द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 35/2026-27 के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यात को प्रतिबंधित सूची से हटाकर फ्री कर दिया गया है:ड्यूरम गेहूं (Durum Wheat): ITC (HS) Code 10011900,अन्य गेहूं (Wheat): ITC (HS) Code 10019910
आटा, मैदा और सूजी भी निर्यात के लिए खुले
DGFT की दूसरी अधिसूचना संख्या 34/2026-27 के मुताबिक, ITC (HS) Code 11010000 के अंतर्गत आने वाले प्रसंस्कृत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक भी समाप्त कर दी गई है। इस दायरे में आने वाले प्रमुख उत्पाद हैं:
  • सामान्य आटा
  • मैदा (Refined Wheat Flour)
  • सूजी / रवा (Semolina)
  • होलमील आटा (Wholemeal Atta)
  • रिजल्टेंट आटा (Resultant Atta)
निर्णय का प्रभाव
इस नीतिगत बदलाव के बाद भारतीय निर्यातकों और मिल मालिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं और उसके उत्पादों की आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रतिबंध हटने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है और वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी फिर से बढ़ेगी।
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