लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने व्याख्याता (ई एवं टी) संवर्ग के विभिन्न लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समयमान, परिविक्षा अवधि समाप्ति, नियमितीकरण, न्यायालयीन प्रकरण (अलग-अलग फोल्डर में), संविलियन प्रकरण, विभिन्न अवकाश प्रकरण, उच्च परीक्षा में बैठने की अनुमति और अन्य लंबित मामलों के साथ-साथ 31 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता संवर्ग से जुड़े सभी प्रकरणों को स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
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यह सभी जानकारियां 24 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक संबंधित लिपिक के माध्यम से अनिवार्य रूप से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में (ई एवं टी संवर्ग के लिए पृथक-पृथक) पूर्व निर्धारित प्रारूप में संभागीय कार्यालय में उपलब्ध करानी होंगी। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ यह पत्र प्रेषित करते हुए प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे समय-सीमा के भीतर यह जानकारी संभागीय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


