**रायपुर, 30 जून 2026:**
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनकी सेवा अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय, महानदी भवन (नवा रायपुर) से जारी आदेशानुसार, इन शिक्षकों को *शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक* पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षक संवर्ग के लिए लागू होगा। शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना और विद्यार्थियों की पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रखना।
स्कूल शिक्षा विभाग ने लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता रखने वाले शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें।
इस निर्णय से न केवल स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक अनुशासन में भी निरंतरता बनी रहेगी। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
*यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और विभाग द्वारा जारी विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुरूप ही नियुक्तियाँ संपन्न होंगी।*



