जशपुरनगर, 24 जून 2026
जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर अवैध रूप से डंप की गई करीब 600 घन मीटर (200 ट्रैक्टर-ट्रॉली) रेत जब्त की गई है। विभाग ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए 1.46 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड वसूला है।
क्या था मामला?
जिले में अवैध रेत उत्खनन और बिना रॉयल्टी चुकाए रेत तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आरोप था कि रेत माफियाओं ने प्रति ट्रैक्टर 400 रुपये तक की अवैध वसूली शुरू कर दी है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला खनिज विभाग ने जांच के आदेश दिए।
सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि 11 जून 2026 को टीम ने ग्राम पोड़ी स्थित शंख नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत का भंडारण पाया गया। विभाग ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई के तहत विभाग ने लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली (600 घन मीटर) रेत जब्त कर ली और नियमानुसार 1,46,800 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे 16 जून तक खनिज मद में जमा करा दिया गया।
जिले में रेत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अब खदानों के नियमितीकरण पर जोर दे रहा है। सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित ग्राम पोड़ी और ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर की रेत खदानें चिह्नित की गई हैं। फिलहाल इन खदानों के संचालन के लिए निविदा (टेंडर) आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि भविष्य में जनता को उचित दरों पर वैध रेत उपलब्ध हो सके।


