छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 18 IPS अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

अब हवा में होगा सफर! देश में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की तैयारी तेज, जानिए कहां से होगी शुरुआत

क्यों लगी है रोक?

यह पूरी कानूनी कार्रवाई भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर की गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई थी।

ब्रेकअप या शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; लिव-इन पार्टनर की खुदकुशी मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस रद्द

सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि भर्ती विज्ञापनों में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण के निर्धारण में गंभीर खामियां हैं। सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि नियमों के तहत पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

NEET PG 2026 काउंसलिंग शेड्यूल जारी: 12 अक्टूबर से शुरू होंगे AIQ रजिस्ट्रेशन, एनआरआई कोटे के नियमों में बड़ा बदलाव; 20 नवंबर से नया सत्र

परीक्षाओं पर संकट के बादल

अक्टूबर महीने में ही इन परीक्षाओं का आयोजन होना था और इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं:

  • 11 अक्टूबर 2026 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी।
  • 25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी।

हालांकि, हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद तय समय पर इन परीक्षाओं के होने को लेकर संशय के बादल मंडरा गए हैं।

रजिस्ट्री हो गई तो न समझें प्रॉपर्टी पूरी तरह आपकी: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कानून; सिर्फ सेल डीड से नहीं मिलता पक्का मालिकाना हक

कुल 2,292 पदों पर होनी है भर्ती

राज्य में कुल 2,292 पदों पर शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिन्हें दो संवर्गों में बांटा गया है:

  • ई-संवर्ग: 795 पद
  • टी-संवर्ग: 1,497 पद
  • कुल पद: 2,292

फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद सभी अभ्यर्थियों की निगाहें राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। परीक्षा की अगली तारीखों या अपडेट के लिए परीक्षार्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

पेंशन कोई खैरात या इनाम नहीं, कर्मचारी का कानूनी अधिकार है: 32 साल सेवा देने वाले चपरासी को 10 साल तक चक्कर कटाने पर   सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

Share.

About Us

CG NOW एक भरोसेमंद और निष्पक्ष न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो आपको छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया भर की ताज़ा, सटीक और तथ्य-आधारित खबरें प्रदान करता है। हमारी प्राथमिकता है जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुँचाना, ताकि वे हर पहलू से जागरूक और अपडेटेड रहें।

Contact Us

Syed Sameer Irfan
📞 Phone: 94255 20244
📧 Email: sameerirfan2009@gmail.com
📍 Office Address: 88A, Street 5 Vivekanand Nagar, Bhilai 490023
📧 Email Address: cgnow.in@gmail.com
📞 Phone Number: 94255 20244

© 2025 cgnow.in. Designed by Nimble Technology.

error: Content is protected !!
Exit mobile version