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विशेष संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में फर्जी निकाह, पहचान छिपाकर होने वाली शादियों और इससे जुड़े विवादों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में एक बड़ा और कड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब राज्य में किसी भी गैर-मुस्लिम महिला या पुरुष से निकाह करने से पहले वक्फ बोर्ड से अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कराना होगा। इसके साथ ही, बिना बोर्ड की अनुमति के निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड का मानना है कि इस नई व्यवस्था से विवाह से जुड़े विवादित मामलों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस नए नियम की पुष्टि करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का वक्फ बोर्ड में बकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। भविष्य में केवल बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह संपन्न कराने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो उन्हें सबसे पहले वक्फ बोर्ड के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों की लिखित सहमति, आवश्यक कानूनी दस्तावेज और तय वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।

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इस कड़े कदम को उठाने के पीछे वक्फ बोर्ड ने सुरक्षा और सामाजिक कारणों का हवाला दिया है। बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार, विशेष रूप से राज्य के आदिवासी (वनांचल) क्षेत्रों से महिलाओं को बहला-फुसलाकर विवाह करने और बाद में संपत्ति विवाद से जुड़े कई गंभीर मामलों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन्हीं संवेदनशील शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपनी निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से फर्जी पहचान बताने और जरूरी दस्तावेज छिपाकर विवाह करने की प्रवृत्तियों पर पूरी तरह रोक लगेगी।

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अब से छत्तीसगढ़ में होने वाले हर निकाह का पूरा और पुख्ता रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा, निकाह संपन्न होने के बाद जारी किया जाने वाला आधिकारिक विवाह प्रमाणपत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) भी अब सीधे वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी मौलाना इन तय नियमों का उल्लंघन कर बिना अनुमति या बिना रजिस्ट्रेशन के निकाह पढ़ाते पाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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