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जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना सन्ना के अंतर्गत ग्राम गट्टी महुआ में जादू-टोने के संदेह में एक 48 वर्षीय महिला की उसके ही पति, सौतन और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए महिला के गुप्तांग में डंडा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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घटना की शुरुआत 5 मार्च 2026 को हुई। जानकारी के अनुसार, मृतिका गोईदी बाई (48 वर्ष) का अपनी सौतन फुला बाई के साथ दोपहर में विवाद हुआ था। विवाद के बाद जब गोईदी बाई बर्तन धोने के लिए कुएं की ओर जा रही थी, तभी उसके पति ठूपन राम ने उसे बहला-फुसलाकर खेत में बनी एक झोपड़ी में बुलाया।
झोपड़ी में मृतिका और चारों आरोपी—ठूपन राम (पति), फुला बाई (सौतन), सुनील राम और सुरन्ती बाई—एक साथ बैठकर ‘हड़िया’ (स्थानीय शराब) पी रहे थे। इसी दौरान सुनील राम ने गोईदी बाई पर आरोप लगाया कि उसके घर में संतान न होने और उसके पिता को कैंसर होने के पीछे गोईदी का ‘जादू-टोना’ है।
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आक्रोश में आकर सुनील राम ने महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान पति ठूपन राम और सौतन फुला बाई ने महिला के हाथ-पैर दबाकर रखे, ताकि वह हिल न सके। आरोपी सुरन्ती बाई के उकसाने पर सुनील और सुरन्ती ने मिलकर मृतिका के गुप्तांग में लकड़ी का डंडा डाल दिया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट के कारण गोईदी बाई की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को घर ले आए और उसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल से ढंक दिया ताकि मामला प्राकृतिक मृत्यु जैसा लगे।
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मृतिका के भाई सहलू राम की सूचना पर सन्ना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल पर मिले खून के निशानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘होमिसाइडल’ (हत्या) की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में सौतन फुला बाई टूट गई और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
गिरफ्तार आरोपी:
- ठूपन राम (45 वर्ष) – मृतिका का पति
- फुला बाई (48 वर्ष) – मृतिका की सौतन
- सुनील राम (23 वर्ष) – रिश्तेदार
- सुरन्ती बाई (22 वर्ष) – सुनील की पत्नी
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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सन्ना थाना प्रभारी उप निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
यह घटना समाज में फैले अंधविश्वास के उस काले सच को उजागर करती है, जहां अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया।

