रायपुर: छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकानों से सटे अहातों के आवंटन की तैयारी पूरी कर ली है। शासन के नए आदेशानुसार इस बार अहातों का प्रबंधन ऑनलाइन निविदा पद्धति के माध्यम से किया जाएगा जिसमें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति को प्राथमिकता दी गई है। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सूचना के तहत इच्छुक निविदादाता 20 मई से लेकर 15 मार्च 2027 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराई गई है।

सफल पंजीकरण के पश्चात आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक वास्तविक पंजीकरण संख्या भेजी जाएगी जो पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य दस्तावेज के रूप में मान्य होगी। आर्थिक शर्तों की बात करें तो प्रत्येक अहाते के लिए पांच हजार रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस तय की गई है। साथ ही निविदादाता को अपनी कुल निविदा राशि का पांच प्रतिशत हिस्सा अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा जिसे बाद में लाइसेंस फीस में समायोजित कर दिया जाएगा।

पात्रता के मापदंडों को लेकर विभाग ने कड़े रुख अपनाए हैं जिसके तहत आवेदक का भारत का नागरिक होना और कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। निविदादाता के पास स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड होना आवश्यक है और उसका चरित्र पूरी तरह निष्कलंक होना चाहिए। नियम स्पष्ट हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या आबकारी विभाग का पिछला बकाया है, तो वह आवेदन के पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मदिरा के निर्माण, परिवहन या थोक विक्रय के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को इस निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जिले के कलेक्टर को ‘अनुज्ञापन प्राधिकारी’ नियुक्त किया गया है जो लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। यह लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए वैध रहेंगे। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी एक ही जिले में दो से अधिक अहातों के समूह का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकेगी। चयन के बाद आवेदक को महज दो कार्य दिवसों के भीतर अपने मूल दस्तावेजों के साथ प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और यदि वे समय पर धनराशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनका चयन निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने रायपुर कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर 0771-2512609 भी जारी किया है।


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